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स्थानीय अदालत ने आशीष मिश्रा तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया

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स्थानीय अदालत ने आशीष मिश्रा तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया
स्थानीय अदालत ने आशीष मिश्रा तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया

लखीमपुर खीरी । लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को स्थानीय अदालत ने तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है।

केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष पर पिछली तीन अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया में अपने वाहन से किसानो को रौंदने का आरोप है। उसे घटना के छह दिन बाद पिछले शनिवार को गिरफ्तार किया था। आशीष के वकील अवधेश सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने उसके मुवक्किल से पूछताछ के लिये 14 दिन की रिमांड की अपील की थी जबकि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आशीष को तीन दिन की सशर्त रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। अदालत के अनुसार पुलिस को रिमांड में लेने से पहले आशीष का मेडिकल कराना होगा, उसके साथ मारपीट नहीं की जायेगी। उसके वकीलों को मिलने की छूट रहेगी।

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इससे पहले अदालत ने दोपहर करीब पौने तीन बजे लखीमपुर हिंसा की सुनवाई शुरू की और दोनो पक्षों की दलीलों को सुना। करीब 40 मिनट चली सुनवाई के बाद अदालत ने रिमांड पर अपना निर्णय शाम करीब साढ़े चार बजे सुना दिया। अभियोजन पक्ष की दलील थी कि आशीष ने एसआईटी की पूछताछ में सहयोग नहीं दिया और कई सवालों के उत्तर नहीं दिये जबकि आशीष के वकील अवधेश सिंह ने कहा कि उसके मुवक्किल से पुलिस 12 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है और अब उसे और कितना समय चाहिये। सुनवाई के दौरान आशीष जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़े थे। इस दौरान तकनीकी दिक्कतों के कारण सुनवाई में बाधा आयी।

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सुनवाई के दौरान अदालत के आसपास सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किये गये थे जबकि केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री के आवास के बाहर भी सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात रहा।
गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में पिछले तीन अक्टूबर को वाहन से कुचले जाने से चार किसानो की मौत हो गयी थी जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने वाहन चालक और एक पत्रकार के अलावा भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की पीट पीट कर हत्या कर दी थी।

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