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ट्रैक्टर,एसी व कार वाले सरेंडर करें राशन कार्ड

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ट्रैक्टर,एसी व कार वाले सरेंडर करें राशन कार्ड

ट्रैक्टर,एसी व कार वाले सरेंडर करें राशन कार्ड

अनुचित लाभ उठा रहे अपात्र कार्ड धारकों से जिलाधिकारी ने की अपील
सत्यापन के दौरान वसूली किए जाने की चेतावनी भी दी

औरैया। अपात्र राशन कार्ड धारकों को लेकर शासन के कड़े रुख के बाद औरैया जिले में भी खाद्यान्न प्राप्त कर अनुचित लाभ उठा रहे अपात्र राशन कार्ड धारकों से स्वेच्छा से प्रत्येक दशा में 30 जून तक राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में लोगों से अपील भी की और साथ ही चेतावनी दी कि सत्यापन के दौरान अनुचित रूप से उठाएंगे ताकि वसूली व कार्यवाही भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों के चयन के लिए अब पात्रता की शर्तें तय की गई हैं।

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ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर ,एसी, 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर, ऐसे परिवार जिसके सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक जमीन हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय दो लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक हो, या ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र हो उन्हें अपात्र की श्रेणी में रखा गया है।

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इसी तरह नगरीय क्षेत्र में ऐसे परिवार जिनके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान, 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्व अर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय तीन लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक है तो वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र नहींं होंगे।

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शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी आयकर दाता व सरकारी नौकरी करने वाले भी अपात्र हैं। जिलाधिकारी प्रकाश चंद श्रीवास्तव ने कहा कि को किस श्रेणी में आने वाले ऐसे राशन कार्ड धारक उपभोक्ता अपने अपने राशन कार्ड स्वेच्छा से प्रत्येक दशा में 30 जून तक जिला पूर्ति कार्यालय अथवा तहसील आपूर्ति कार्यालय में सरेंडर कर दें अथवा निरस्त करा लें।अन्यथा की स्थिति में सत्यापन के दौरान साक्ष्यों तथ्यों के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए जा रहे सब्सिडी के गेंहू प्रति किलोग्राम 21.09 रुपए तथा चावल प्रति किलो ग्राम 29 रुपए 64 पैसे के हिसाब से वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरी वैधानिक कार्यवाही भी होगी जिसके लिए अपात्र राशन कार्ड धारक स्वयं उत्तरदाई होगा।

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