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जनपद में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू

जनपद में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू

जनपद में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू

इटावा। अपर जिला मजिस्ट्रेट जय प्रकाश ने बताया कि जनपद में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के क्रम में    एवं दि. 10 जुलाई, 2022 को ईदुज्जुहा (बकरीद) व दि. 10 जुलाई, 2022 ईदुज्जुहा (बकरीद)/विश्व जनसंख्या दिवस एवं अग्निपथ योजना के सम्बन्ध में युवाओं द्वारा किये जा रहे विरोध प्रदर्शनों के दृष्टिगत तथा माह जुलाई 2022 में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद में असामाजिक व्यक्तियों / तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने के विषय मे गोपनीय सूचना के आधार पर समाधान हो गया है कि कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा किसी सम्भावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए निरोधात्मक कदम उठाया जाना आवश्यक है।

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चूंकि समय कम है अतः ऐसी स्थिति में आदेश का तामीला संबंधित व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से किया जाना सम्भव नहीं है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक पक्षीय रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की जाती है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम अथवा सोशल मीडिया यथा फेसबुक,ट्विटर,वाटसएप के माध्यम से किसी भी खबर अथवा सूचना को सृर्जित अथवा विस्तारित नहीं करेगा और न ही करवायेगा तथा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा समूह में घृणा,द्वेष अथवा भड़काने वाली भावनाओ का संचार होना संभव हो।कोई भी व्यक्ति आग्नेयास़्त्र,अस्त्र- शस़्त्र,लाठी,डण्डा,चाकू अथवा कोई तेजधार वाला शस़्त्र (जिसका फन ढाई इंच से अधिक हो), पटाखे,बम और अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा बिना बारूद वाला जिसका प्रयोग हिंसा के लिये किया जा सके,लेकर विचरण नहीं करेगा।

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उक्त अवधि में सम्पूर्ण जनपद में जो दुकाने खुलेंगी उनके दुकानदारों को फेसकवर/मास्क/ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगाा एवं दुकान में सेनेटाइज की व्यवस्था करनी होगी जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके।यदि कोई खरीददार मास्क नहीं पहने है तो उसे सामान की बिक्री नहीं की जायेगी।सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति फेसकवर/मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे एवं सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

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जनपद में माह जुलाई 2022 में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग नहीं करेगा और परीक्षा केन्द्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में अनाधिकृत रूप से एकत्र नहीं होगें।परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट मशीनों की दुकाने परीक्षा अवधि में पूर्णतः बन्द रहेंगी,परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र जिससे अनुचित साधन प्रयोग की आशंका हो परीक्षार्थी अपने साथ नहीं ले जा सकेगा।

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कोविड-19 के संबंध में त्रुटिपूर्ण/भ्रामक सूचना/चेतावनी फैलाकर भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाले तथा लॅाकडाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन    करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट- 2005 की धारा-51 से 60 में दिये प्राविधानो के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत निर्गत आदेषों का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध होगा।

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