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नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

by Tejas Khabar
नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

भदोही । उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को नाबालिग के साथ छेड़खानी के करने वाले आरोपी को दोषी करार देते उसे पांच वर्ष कठोर कारावास और आठ हजार रुपए का जुर्माना लगाया। लोक अभियोजक अश्वनी कुमार मिश्रा ने बताया कि 13 जुलाई 2023 को थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत आरोपी द्वारा नाबालिग के साथ छेड़खानी करने की शिकायत प्राप्त हुई थी।

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मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोप के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-354, 354ख और 9(एम)/10 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायाधीश मधु डोगरा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वारा नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी रंजीत बिंद (25) पुत्र राजेन्द्र निवासी भगवानपुर चौथार, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही को पांच वर्ष का कठोर कारावास और आठ हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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