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तौकीर रजा नहीं पहुंचे अदालत, अब 20 अप्रैल को सुनवाई

by Tejas Khabar
तौकीर रजा नहीं पहुंचे अदालत, अब 20 अप्रैल को सुनवाई

बरेली । वर्ष 2010 दंगे की साजिश के आरोपीआईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां सोमवार को फिर अदालत में हाजिर नहीं हुए।
जिला जज की अदालत ने मौलाना तौकीर के खिलाफ 82 की कार्रवाई पूरी करने के आदेश प्रेमनगर पुलिस को दिए हैं। अब 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। पिछले दिनों कोर्ट में हाजिर न होने पर जिला जज विनोद कुमार ने मौलाना समेत चार आरोपियों के खिलाफ 82 की कार्रवाई की नोटिस जारी किया था। प्रेमनगर पुलिस को नोटिस आरोपियों के घरों पर चस्पा करना था। इसके अलावा सभी नोटिस का प्रकाशन अखबार में कराना था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। नोटिस को अखबार में प्रकाशित नहीं कराया।

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सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान भगोड़ा घोषित हो चुके, मौलाना तौकीर फिर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिस पर कोर्ट ने पुलिस की डांट लगाते हुए कोर्ट के आदेश का नियमत: पालन कराने का आदेश दिया है। इसके अलावा मौलाना को 20 अप्रैल तक गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनीति पाठक ने बताया कि प्रेमनगर थाना पुलिस ने रविवार को पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के सौदागरान स्थित आवास के साथ ही बानखाना निवासी वसीम के घर पर 82 के नोटिस (कुर्की पूर्व की कार्रवाई) चस्पा कर दिए।

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इसके साथ ही दो अन्य आरोपी बानखाना निवासी आरिफ और भोजीपुरा के पिपरिया निवासी अबरार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वसीम अपना कुर्की वारंट वापस कराने के लिए कोर्ट में पेश हुआ, लेकिन कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को करेगा। सुनवाई के दौरान आरोपी और उनके अधिवक्ता ही रहेंगे। किसी बाहरी की एंट्री नहीं होगी। सभी आरोपी तारीख पर अपना आधार कार्ड लेकर आएंगे। आधार कार्ड से उनकी पहचान होगी। इसके बाद ही उनकी कोर्ट में हाजिरी लगेगी।

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