Home देशशहर और राज्यउत्तर प्रदेश अब ग्राम पंचायतों काे कराना होगा जीएसटी में पंजीकरण

अब ग्राम पंचायतों काे कराना होगा जीएसटी में पंजीकरण

by
अब ग्राम पंचायतों काे कराना होगा जीएसटी में पंजीकरण

अब ग्राम पंचायतों काे कराना होगा जीएसटी में पंजीकरण

कुशीनगर। सरकारी संस्थानों में भ्र्रष्टाचार को रोकने के लिये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में पंजीकरण कराने की अनिवार्यता के दायरे में ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सरकार से 2.5 लाख रुपये से अधिक राशि पाने वाली वाली ग्राम पंचायतों का जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को दी गयी जानकारी के मुताबिक जिले की 55 ग्राम पंचायतों ने जीएसटी में पंजीकरण करा लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) गुंजन द्विवेदी ने सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर पंजीकरण कराने के निर्देश दिये हैं। पंजीकरण के लिए ब्लॉकवार कैंप लगाने के लिए तारीख भी तय कर दी गई है। सीडीओ के निर्देशों के मुताबिक जिन ग्राम पंचायतों का जीएसटी में पंजीकरण नहीं होगा उन पर जुर्माना लगेगा और जुर्माने की राशि संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी के वेतन से कटेगी।

यह भी देखें : जिलाधिकारी ने स्वीट हाउस एवं ओडीओपी उधमी की देसी घी की इकाई का भ्रमण कर घी उत्पादन की सराहना की

द्विवेदी ने बताया कि सरकारी विभाग भी जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। ढाई लाख रुपये से अधिक राशि पाने वाले विभागों के लिए जीएसटी में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ढाई लाख से ऊपर की आपूर्ति पर एक प्रतिशत सीजीएसटी और एक प्रतिशत एसजीएसटी देना है। इसके तहत समस्त सरकारी विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों को वेबसाइट पर जीएसटी में अपना पंजीकरण कराना है। यह पंजीकरण विभाग की वेबसाइट ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट जीएसटी डॉट जीओवी डॉट इन’ पर होगा। इस बारे में जिलाधिकारी और सीडीओ की तरफ से आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं, लेकिन ज्यादातर ग्राम पंचायतें जीएसटी की अदायगी नहीं कर रही हैं। अब तक 55 ग्राम पंचायतों ने जीएसटी में पंजीकरण करा लिया है। लगभग 950 ग्राम पंचायतों का जीएसटी पंजीकरण होना बाकी है। सहायक आयुक्त (राज्य कर) डा सुनील कुमार का कहना है कि ग्राम पंचायतें या अन्य संस्थायें फर्जी बिल लगाकर सामग्री की आपूर्ति का भुगतान करा लेती हैं।

यह भी देखें : जेलर को धमकाने के दोषी मुख्तार को दो साल जेल की सजा

इस तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए शासन ने ढाई लाख से ऊपर की राशि लेने पर जीएसटी में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, लेकिन 1003 ग्राम पंचायतों में से अब तक 55 ने ही जीएसटी में पंजीकरण कराया है। यह मामला डीएम और सीडीओ के संज्ञान में लाया गया है। सीडीओ गुंजन द्विवेदी ने डीपीआरओ, सभी बीडीओ, एडीओ पंचायत और ग्राम पंचायत सचिवों को इस बारे में बुधवार काे निर्देश जारी किये। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी ग्राम पंचायतों का जीएसटी में पंजीकरण कराया जाए। ऐसा संज्ञान में आया है कि पूर्व में निर्देश देने के बावजूद 1003 में से 55 ग्राम पंचायतों ने ही पंजीकरण कराया है। यह अत्यंत खेदजनक है। उन्होंने कहा है कि यदि संबंधित विभाग की तरफ से जुर्माना लगाया जाता है तो उसकी वसूली ग्राम पंचायत सचिव के वेतन से की जाएगी। जुर्माना की राशि 20 हजार रुपये है।

यह भी देखें : फर्रुखाबाद में एक बार फिर बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर, 12 मीटर सड़क गंगा में बही

द्विवेदी ने बताया कि जीएसटी में पंजीकरण कराने के लिए निर्धारित तिथि पर ग्राम पंचायत सचिव अपनी ग्राम पंचायतों का टैन नंबर, सक्षम अधिकारी की ओर से जारी अथॉरिटी लेटर, स्वयं का मोबाइल नंबर, पैन, आधार, फोटो और ईमेल आईडी के साथ अपने ब्लॉक पर उपस्थित रहेंगे। नोडल अधिकारी की उपस्थिति में जीएसटी की वेबसाइट पर आवेदन कराया जाएगा। इसके लिये दुदही ,सेवरही, तमकुही और फाजिलनगर ब्लॉक पर 22 सितंबर, कसया, हाटा, सुकरौली व मोतीचक ब्लॉक पर 23 सितंबर को शिविर लगेगा। कप्तानगंज, रामकोला, नेबुआ नौरंगिया में 24 तथा पडरौना, विशुनपुरा एवं खड्डा ब्लॉक मुख्यालय पर 26 सितंबर को शिविर लगाया जाएगा।

यह भी देखें : इटावा में दर्दनाक हादसा दीवार ढहने से चार सगे भाई बहन की मौत, वृद्धा समय दो गंभीर घायल

You may also like

Leave a Comment