- 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया
- तीन वर्ष पूर्व गोली मारकर हत्या की थी
जालौन । माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के सिरसा दोगढी में 3 साल पहले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 4 आरोपियों पर मामला मृतक के पिता ने दर्ज कराया था, दोष सिद्ध होने पर गुरुवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही आरोपियों पर 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
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इस मामले में अवगत कराते हुए शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि मामला 9 अगस्त 2018 का है। उन्होंने बताया कि माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के सिरसा दोगढी के रहने वाले रोहित सिंह को गांव के ही रहने वाले रणवीर उर्फ सोनू पुत्र रामप्रकाश, विश्वनाथ उर्फ लला पुत्र उदय पाल सिंह, शैलेंद्र सिंह उर्फ बबलू फौजी पुत्र वीर बहादुर तथा उदय सिंह उर्फ कल्लू सिंह पुत्र शेर सिंह राजावत, घर से रोहित को अपने साथ ले गये थे, जहां चारों ने मिलकर शैलेंद्र सिंह के दरवाजे पर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही चारों आरोपियों के खिलाफ 20 20 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। सभी आरोपी पहले से ही जेल में बंद हैं।
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