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मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रीकरण अभियान का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ

मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रीकरण अभियान का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ

मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रीकरण अभियान का जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ

औरैया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही सोमवार 1 अगस्त, 2022 से प्रारम्भ कर दी गई है। जिलाधिकारी प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव ने नगर स्थित तिलक महाविद्यालय से अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी से आगे आकर अपना आधार नंबर उपलब्ध कराए जाने की अपील भी की। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा सुधार किए जाने की दिशा में सतत प्रक्रिया चल रही है, और आधार जोड़ने का कार्य इसमें मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने युवाओं को पूर्ण उत्साह के साथ अभियान में सहभागिता करने एवं जन जागरूकता प्रसारित करने में सहयोग के लिए भी प्रेरित किया। कार्यक्रम में सहयोग के लिए तिलक महाविद्यालय के प्राचार्य, समस्त सहयोगी शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को धन्यवाद भी दिया।

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जिलाधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के नियम-23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उप नियम 26 बी द्वारा अधिसूचित फार्म-6-बी में दिया जाएगा। फार्म-6बी ऑनलाइन nvsp.in पर उपलब्ध रहेगा। स्व प्रमाणन के साथ With Self – authentication सम्बन्धित मतदाता, मतदाता पोर्टल/एप पर ऑनलाइन फार्म-6बी भर सकता है तथा यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकता है। स्व प्रमाणीकरण के बिना Without Self – authentication मतदाताओं द्वारा आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म-6बी ऑनलाइन जमा किया जाएगा।

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जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अभियान के दौरान बी.एल.ओ., ई.आर.ओ. या अधिकृत किसी भी अधिकारी के माध्यम से आफलाइन फार्म जमा कराने हेतु समुचित मात्रा में फार्म 6बी उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि आधार नम्बर एकत्रीकरण हेतु अगस्त माह में 2 तिथियां-7 व 21 अगस्त दिन रविवार को विशेष कैम्प आयोजन के लिए निर्धारित किया गया है। यह कैम्प प्रदेश के समस्त मतदेय स्थलों पर किया गया है, जहां पर मतदाता सूची में शामिल मतदाता फार्म-6बी में स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नम्बर भरकर बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते हैं। मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नही किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नही कराया गया है।

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किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नही किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा परिवर्धन/अपमार्जन/संशोधन इत्यादि से संबंधित फार्मों को परिवर्तित किया गया है। परिवर्तित फार्मों में से प्रथम बार आवेदन कर रहे नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फार्म-6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु तथा पूर्व से शामिल नाम को अपमार्जित करने हेतु फार्म-7 तथा निवास परिवर्तन/निर्वाचक नामावली में संशोधन/मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म 8 है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा चार अर्हक तिथियां-1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर निर्धारित की गयी है।

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उक्त अर्हक तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है। अपर जिलाधिकारी रेखा एस चौहान ने सभी को प्रेरित करते हुये कहा कि लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुये हम अपना आधार नं0 उपलब्ध करायें। उन्होने पूरी प्रक्रिया के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये कहा कि देश को सशक्त बनाने में सभी अपना योगदान दें। उक्त अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं, अध्यापकों आदि को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई।

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