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साली से अवैध संबंधों में बाधक मां, बहन व पत्नी की नृशंस हत्या करने वाले दो भाइयों को फांसी की सजा

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साली से अवैध संबंधों में बाधक मां, बहन व पत्नी की नृशंस हत्या करने वाले दो भाइयों को फांसी की सजा

साली से अवैध संबंधों में बाधक मां, बहन व पत्नी की नृशंस हत्या करने वाले दो भाइयों को फांसी की सजा

  • साक्ष्य के अभाव में एक आरोपित को बरी
  • यूपी के फर्रुखाबाद का मामला
  • एडीजे ईसी एक्ट ने दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई

यूपी के फर्रुखाबाद में 15 वर्ष पूर्व साली से अवैध संबंधों में बाधक बनी मां, बहन व पत्नी को गड़ासे से काटने के वाद गोलियों से भून कर निर्मम हत्या कर दिए जाने के मामले में अपर जिला जज ई सी एक्ट राकेश कुमार ने दो हत्या आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। फांसी की सजा सुनाए जाने पर परिजनों कोहराम मचा गया। वर्ष 2007 में एक साथ तेहरे हत्याकांड को आरोपियों ने अंजाम दिया था। पुलिस ने 5 लोगों के मुकदमा दर्ज किया था जिसमे से एक आरोपी को वरी किया गया व 2 को फांसी की सजा सुनाई गई और दो आरोपी अभी भी फरार हैं। फर्रुखाबाद में साली से प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी मां बहन की गोली मारकर और धारदार हथियार से हमला कर हत्या के मामले में पुलिस ने दो भाइयों समेत तीन आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में ईसी एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने दो भाइयों को 13 अक्टूबर को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को हत्या में फांसी की सजा सुनाई गई है। साक्ष्य के अभाव में एक आरोपित को बरी कर दिया गया।

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बता दें कि फर्रुखाबाद के मोहल्ला खटकपुरा निवासी शकील ने 26 जुलाई 2007 को शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके रिश्तेदार मोहम्मद कलीम मोहल्ला छावनी फाटक में रहते हैं। उसके साथ उसकी पत्नी यासमीन, मां नूर जहां व बहन नसरीन रहती थीं। तीनों को पहले धारदार हथियार से काटा और फिर गोलियां मारी गईं। भाई कलीम भी गंभीर रूप से घायल हुआ। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने हत्या करने के आरोप में कलीम, खटकपुरा सिद्दीकी निवासी मोहम्मद शकील व मोहल्ला चोबदारान निवासी लल्लन उर्फ लल्ला के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीजीसी तेज सिंह राजपूत, हरनाथ सिंह, अखिलेश कुमार सिंह ,संजीव कुमार पाल , राजीव भगोलिवाल व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने कलीम व शकील को हत्या व दहशत फैलाने आदि की धाराओं में दोषी करार दिया था। जघन्य अपराध में कलीम व शकील को फांसी की सजा सुनाई गई है। मामले के एक अन्य आरोपित लल्लन उर्फ लल्ला को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।

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