- कई बिंदुओं पर पक्षकार सुप्रीम कोर्ट तक गए
- साढ़े 4 वर्ष तक चले मामले का विचारण पूरा
औरैया: जिले की औरैया कोतवाली क्षेत्र के बहुचर्चित जिरुहलिया हत्याकांड पर 31 अगस्त को कोर्ट फैसला सुनाएगी। साढ़े 4 वर्ष पूर्व ग्राम प्रधानी को लेकर पंचायत सचिव प्रधान पति राजवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर देने के इस मुकदमे में पक्षकार सुप्रीम कोर्ट तक से कई आदेश लाए और अब जाकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की कोर्ट में 19 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीवी तिवारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के गांव जिरुहलिया में दिनांक 15 फरवरी 2016 को प्रधान पति राजवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह मुकदमा इसलिए अहम हो गया कि दोनों पक्षकारों ने मामले की पैरवी में हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ लगाई व कई आदेश प्राप्त किए ।
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हाईकोर्ट ने इस मुकदमे की सुनवाई दिन प्रतिदिन करने के निर्देश अधीनस्थ कोर्ट को दिए । यह मुकदमा उस समय और चर्चा में आया जब दिबियापुर से औरैया कचहरी आ रहे न्यायाधीश की कार का शीशा टूटने पर सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने हमले के पीछे जिरुहलिया हत्याकांड के मुकदमे से संबंध की लिखित शंका व्यक्त की थी। जिस पर यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र वर्मा की कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया विगत 19 अगस्त को बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार शुक्ल कानपुर, हृदय नारायण पांडे, देवेंद्र त्रिपाठी व डीडी मिश्र ने बहस पूरी की।
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इस पर एडीजे महेश चंद्र वर्मा ने निर्णय की तिथि 31 अगस्त निश्चित कर पुलिस अधीक्षक औरैया को सभी अभियुक्तों को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित कराने व पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु लिखा है। गौरतलब है कि उक्त मुकदमा साढ़े 4 वर्ष में कई न्यायालयों में ट्रांसफर होने के बाद अब निर्णायक स्थिति में पहुंचा है।