तेजस ख़बर

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द, प्रदर्शकारी कांग्रेस नेता हिरासत में

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द, प्रदर्शकारी कांग्रेस नेता हिरासत में

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द, प्रदर्शकारी कांग्रेस नेता हिरासत में

नई दिल्ली।लोकसभा सचिवालय ने वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी की सदस्यता सूरत की एक अदालत के फैसले के मद्देनजर संविधान के अनुच्छेद 102(1-ई) की व्यवस्था के तहत रद्द की गई है।

यह भी देखें : घर में रह रही अकेली महिला की सिर पर प्रहार कर हत्या घर में पड़ा मिला शव, घटना से फैली सनसनी

गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत ने मानहानि मामले में गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। कांग्रेस नेता को कर्नाटक में एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई एक टिप्पणी के आधार पर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसके बाद लोकसभा सदस्य के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। कानून के जानकारों के अनुसार जनप्रतिनिधि कानून के तहत सांसद या विधायक को किसी मामले में दो साल या दो से ज्यादा साल की सजा होती है तो फिर उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है और सजा पूरी करने के बाद उन्हें छह वर्ष तक चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

यह भी देखें : दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने नवविवाहिता को घर से निकाल दिया, परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी

राहुल गांधी के खिलाफ की गई इस कार्रवाई से नाराज कांग्रेस सांसदों तथा अन्य नेताओं ने यहां प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पार्टी के जिन नेताओं को हिरासत में लिया गया है, उनमें पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, लोकसभा में पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी, सांसद के. सुरेश, मणिकम टैगोर, इमरान प्रतापगढ़ी, रवनीत सिंह बिट्टू, प्रो जयकुमार, शिवदासन, डॉ. अमर सिंह, राजमोहन उन्नीथन, मोहम्मद जावेद, जसबीर सिंह डिंपा, विनीत पुनिया और मनोज त्यागी आदि शामिल है।

Exit mobile version