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श्रीकृष्ण जन्मभूमि की भूमि से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने के लिए नया वाद दायर

श्रीकृष्ण जन्मभूमि की भूमि से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने के लिए नया वाद दायर
श्रीकृष्ण जन्मभूमि की भूमि से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने के लिए नया वाद दायर

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने संबंधी दायर किये गए वादों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी क्रम में एक और वाद के दायर होने के बाद अब तक सात वाद दायर किये जा चुके हैं।

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नया वाद गोपाल गिरि महराज चेला स्व0 दिगम्बर नागा बाबा उर्फ परमानन्द गिरी उर्फ प्रेमानन्द गिरि महराज निवासी मांट ने ठा0 केशवदेव महराज विराजमान मन्दिर कटरा केशव देव मथुरा की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर किया है। जिसमें यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष व चेयरमैन, इन्तजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव, श्रीकृष्ण सेवा संस्थान भूतपूर्व नाम श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के सचिव एवं श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रबंन्धक ट्रस्टी मन्दिर परिसर कटरा केशव देव को विपक्षी पार्टी बनाया गया है।

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वादियों के अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि 24 सितम्बर को दायर किये गए वाद में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13 दशमलव 37 एकड़ भूमि के एक भाग में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाना उनकी प्रमुख मांग है। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह से अदालत के माध्यम से जो समझौता 1968 में किया है उसके वे हकदार नहीं हैं क्योंकि मूल ट्रस्ट से इनका कोई संबंध नहीं है।

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इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन सुनवाई के लिए अगली तारीख 25 अक्टूबर निर्धारित की है। इस मामले में पहला वाद 25 सितम्बर 2020 को लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री एवं अन्य द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं तीन अन्य के खिलाफ उनके अधिवक्ता हरिशंकर जैन द्वारा दायर किया गया था।

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