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शाही मस्जिद हटाने संबंधी मामले की अगली सुनवाई चार मई को

शाही मस्जिद हटाने संबंधी मामले की अगली सुनवाई चार मई को
शाही मस्जिद हटाने संबंधी मामले की अगली सुनवाई चार मई को

मथुरा । उत्तर प्रदेश में मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने मन्दिर केशवदेव महराज की 13.37 एकड़ भूमि के एक भाग में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने संबंधी वाद में सुनवाई के लिए अगली तारीख चार मई निधारित की है। डीजीसी सिविल संजय गौड़ ने शुक्रवार को बताया कि अखिल भारत हिन्दू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने अपने निजी हैसियत एवं अखिल भारत हिन्दू महासभा के कोषाध्यक्ष की हैसियत से 26 फरवरी 2021 को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक वाद दायर किया था |

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जिसमें इन्तजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह , यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया था। वादी के अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि आज सुनवाई के दौरान इन्तजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद के अनुरोध पर अधिवक्ता नीरज शर्मा का वकालतनामा दाखिल किया गया था। प्रतिवादी वकील नीरज शर्मा ने अदालत से वाद की प्रतिलिपि दिलाने का अनुरोध किया था और कहा था कि यह अभी तक उन्हें प्राप्त नही हुई है।

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सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह के आदेश पर उन्हें वाद की प्रतिलिपि दे दी गई है। उन्होंने बताया कि कोविद -19 के कारण 26 फरवरी 2021 को दायर किये गए इस वाद की सुनवाई गति नही पकड़ पा रही थी। इस मामले में इस वाद समेत अब तक कुल आठ वाद दायर किये जा चुके हैं। सिविल जज ज्योति सिंह ने 4 मई अगली सुनवाई के लिए निर्धारित की है।

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