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दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी आप का सदस्य , भाजपा का दावा

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दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी आप का सदस्य , भाजपा का दावा
दिल्ली दंगे का मुख्य आरोपी आप का सदस्य , भाजपा का दावा

नई दिल्ली। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में 14 आरोपियों को आज दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने अंसार और असलम को 1 दिन की पुलिस रिमांड दी है, वहीं अन्य 12 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि 15 तारीख को अंसार और असलम को पता लग गया था कि एक यात्रा निकलने वाली है और इन लोगों ने साजिश रची थी।  जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती हिंसा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने उत्तम नगर इलाके में एहतियातन गश्त की।

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इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सनसनीखेज दावा किया है कि अंसार आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है। रविवार को जहांगीपुरी हिंसा में नया मोड़ तब आया जब दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सनसनीखेज दावा किया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आदेश गुप्ता ने कहा कि हनुमान जंयती की शोभायात्रा में हुए बवाल का मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद अंसार आम आदमी पार्टी का सदस्य है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। कहा कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल बड़ी-बड़ी बातें करते हैं तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोग दिल्ली में दंगा फैलाते हैं।

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आदेश गुप्ता के बयान पर हालांकि अभी आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उधर, रविवार को जहांगीपुरी हिंसा के आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में पेश किया। पेशी के दौरान जब आरोपियों को पुलिस ले जा रही थी तो आरोपियों के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। मोहम्मद अंसारी के चेहरे पर हंसी नजर आ रही थी। वो मीडियाकर्मियों को कुछ इशारे कर रहा था।

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दंगा आरोपी मोहम्मद अंसार का दिल्ली पुलिस ने डोजियर जारी किया है-

  • इसके पिता का नाम मोहम्मद अलाउद्दीन है।
  • पत्नी का नाम सकीना है और बेटे का नाम सोहल है।
  • भाई का नाम अल्फा है।
  • इसका जीजा मेवात के नूह में रहता है। 
  • पुलिस ने इसका डोसीर 20 feb 2009 को तैयार किया था। इसको चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। डोसियर के मुताबिक इसके ख़िलाफ़ 2 मामले दर्ज़ है, पहला मामले में ये चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था और इसके खिलफ arms act की धारा लगाई गई थी।
    दूसरा मामला  july 2018 का है, 186/353 ipc(सरकारी कर्मचारी पर हमला करना और सरकारी काम मे बाधा डालना) की धारा इस पर लगाई गई थी।
  • इसका पेश कबाड़ी बताया गया है।
  • ये चौथी कक्षा तक पढ़ा है। 

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