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चित्रकूट में हत्या के मामले में छह को उम्रकैद

चित्रकूट में हत्या के मामले में छह को उम्रकैद

चित्रकूट में हत्या के मामले में छह को उम्रकैद

चित्रकूट । उत्तर प्रदेश में चित्रकूट की एक अदालत ने व्यापारी की हत्या के मामले में तीन सगे भाईयों समेत छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 66 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि 16 सितम्बर 2012 को बरगढ़ निवासी लल्लू सोनी अपनी बहन अन्जू को लेकर अशोक चौराहा स्थित दुकान जा रहा था। हनुमान मन्दिर के पीछे घात लगाए बैठे सुरेश चंद्र शास्त्री, गुड्डा उर्फ ओमप्रकाष, सतीश उर्फ दरोगा, भैरम उर्फ साधु उर्फ झल्लर पुत्र अलख नारायण, लुग्गी उर्फ सारस्वत, धुन्नी उर्फ सोमनारायण ने लल्लू पर गोलियां चला दी।

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गोली गर्दन और पीठ में लगने के कारण उसकी मौत हो गयी। इस दौरान हत्यारोपी असलहों का प्रदर्शन करते रहे। जिससे वहां की दुकाने और शटर बंद हो गई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद न्यायालय में हत्यारोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने मंगलवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी सुरेशचन्द्र शास्त्री, गुड्डा उर्फ ओमप्रकाश, लुग्गी उर्फ सारस्वत, धुन्नी उर्फ सोमनारायण, सतीश उर्फ दरोगा, भैरम उर्फ साधु उर्फ झल्लर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 66 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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