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दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद । उत्तरप्रदेश में फिरोजाबाद के अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश एस सी एस सी एक्ट न्यायालय ने दलित युवती के साथ दुष्कर्म आरोपी को दोषी साबित होने के बाद सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड ना देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिले के थाना रामगढ़ क्षेत्र निवासी एक दलित युवक के घर प्रेमवीर यादव पुत्र जगदीश यादव का आना-जाना था। वह आकलाबाद हसनपुर हलपुरा के रहने वाला है। वह आर ओ की बोतल सप्लाई करता था।पीड़ित अपने पारिजनों के साथ 18 सितंबर 2018 को कहीं गया था। उसकी 18 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। इस दौरान प्रेमवीर यादव वहां आ गया।वह अपनी भाभी से मिलाने के बहाने उसे ले गया।हलपुरा स्थित एक नल कूप पर ले जाकर उसने युवती के साथ रेप किया।

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बाद में उसे बाइक पर बिठाकर मोटरसाइकिल से उसके घर के पीछे वाली गली में छोड़कर चला गया।युवती ने घर आकर अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया। उसके पिता ने थाने पहुंचकर प्रेमवीर यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट इफराक अहमद की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यो के आधार पर न्यायालय ने सोमवार को प्रेमवीर यादव को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 50000 रूपये अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड ना देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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