- इंजीनियर मनोज गुप्ता हत्या कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं सभी अभियुक्त
- औरैया की एमपी, एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा
औरैया। औरैया के चर्चित इंजीनियर मनोज गुप्ता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे औरैया के पूर्व बसपा विधायक शेखर तिवारी व उनके तीन अन्य साथियों को गैंगस्टर एक्ट में पांच 5 साल की सजा तथा 8000-8000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। गुरुवार को औरैया की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष नयायाधीश संजय कुमार सिंह ने सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार तत्कालीन दिबियापुर थाना अध्यक्ष शिव स्वरूप ने पूर्व विधायक शेखर तिवारी तथा उनके साथी विनय तिवारी, मनोज कुमार अवस्थी एवं पूती उर्फ राम बाबू राजपूत के खिलाफ 2008 में उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। विचारण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पूर्व विधायक शेखर तिवारी व उनके साथियों को कम से कम दंड दिए जाने की मांग की, जबकि अभियोजन पक्ष का तर्क था कि अभियुक्त इस मामले के अलावा अन्य मामले में दोष सिद्ध होकर जेल में निरुद्ध हैं।
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उन्होंने लोकसेवक के विरुद्ध अपराध कारित किया है, जो गंभीर है,इसलिए अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाए। जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्र ने बताया कि पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा मामले में प्रभावी पैरवी किए जा रही थी, जिस के क्रम में न्यायालय विशेष न्यायाधीश औरैया एमपी एमएलए द्वारा सभी अभियुक्तों को पांच 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 8-8 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।