लखनऊ: पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी ने समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, पुलिस महा निरीक्षक, एसटीएफ, क्षेत्रीय पुलिस महा निरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को अपहरण फिरौती हेतु मामलो को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डीजीपी एससी अवस्थी ने कहा अपहरण और फिरौती के मामलों को गंभीरता से लें और तुरंत उसपर उचित कार्यवाही करें।
उन्होंने कहा घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल घटनास्थल का थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाए। यदि शिकायतकर्ता का स्पष्ट आरोप है कि अपहरण किसी अपराध घटित करने के उद्देश्य हुआ है तो तुरंत उचित धाराओं में एफ आई आर दर्ज होगा। फिरौती हेतु अपहरण से संबंधित अपराधों में अभिलंब प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 364 ए के अंतर्गत पंजीकृत कर कार्रवाई की रूप रेखा का निर्धारण किया जाए ऐसे प्रकरणों में किसी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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अपहरण किए गए की सकुशल बरामदगी कराने हेतु थानाध्यक्ष क्षेत्राधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कार योजना एवं पुलिस अधीक्षक के साथ समन्वय बनाकर टीमों का गठन कर कार्य आवंटित किया जाए। फिरौती हेतु अपहरण के मामले में 24 घंटे के अंदर अपहरण किए गए व्यक्ति की फोटो सहित अन्य विवरण प्राप्त कर प्रदेश व देश के अन्य राज्यों में प्रेषित कर वहां से जानकारी हासिल किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। फिरौती हेतु अपहरण की घटनाओं में पूर्व में सम्मिलित अपराधियों पर भी सक्रिय निगरानी रखते हुए उनकी संलिप्तता के आधार पर कार्रवाई की जाए।
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यदि अपहरण हुए व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है तो उससे संबंधित डाटा जो उपलब्ध हो उसका तकनीकी परीक्षण तथा परिष्करण भी नियम अनुसार कराया जाए इस कार्य हेतु जनपद में सक्रिय सर्विलांस टीम को लगाया जाए। अब ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगीं। ऐसे मामलों में अगर कोई लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।