Site icon Tejas khabar

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रकिया में बदलाव, 1 जून से लागू

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रकिया में बदलाव, 1 जून से लागू

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रकिया में बदलाव, 1 जून से लागू

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है।मंत्रालय ने इस संबंध में जारी एक अधिसूचना में कहा है कि नये नियम एक जून से लागू होंगे। नए नियमों को सरल बनाया गया है ताकि लाइसेंस हासिल करने में लोगों को दिक्कत ना हो। नये नियम के तहत लाईसेंस लेने के लिए आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं है।

यह भी देखें : दिबियापुर निवासी राजेश कुमार अग्निहोत्री बने उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष,जिले के प्रधनाचार्यों में उत्साह

सरकार ने कहा है कि आवेदकों को अब आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट देने की बजाय मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूलों में ही टेस्ट देना पड़ेगा। यदि आवेदक इन स्कूलों में परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उन्हें प्रमाण पत्र आरटीओ में दिखाना होगा और फिर परीक्षण दिए बिना वे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे।

यह भी देखें : दैनिक जीवन के विज्ञान से वैज्ञानिक बनेगें छात्र

मंत्रालय ने कहा है कि बिना लाइसेंस के कार चलाने पर जुर्माना 2,000 तक हो सकता है। नाबालिगों के मामले को गंभीर दंडनीय बताते हुए मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए 25,000 का जुर्माना और माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जाएगा।

यह भी देखें : गेल डीएवी में शिक्षकों की क्षमता संवर्धन कार्यशाला और विद्यार्थियों के समर कैंप का हुआ समापन

वाहनों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचने के लिए मंत्रालय ने 9,000 पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और अन्य वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों को बढ़ाने की योजना बनाई है। ये उपाय वाहन प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों अपनाने को बढ़ावा देने की रणनीति के तहत किया है।

Exit mobile version