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दिबियापुर में नहर बाजार के 58 मकान दुकानों पर 14 सितंबर को नही गरजेगा बुलडोजर

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दिबियापुर में नहर बाजार के 58 मकान दुकानों पर 14 सितंबर को नही गरजेगा बुलडोजर

हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक यथास्थिति बनाए रखने के दिए आदेश

दिबियापुर। औरैया जिले के दिबियापुर में नहर बाजार में सिंचाई विभाग की जगह पर सालों से बने मकान गिराए जा रहे थे। शनिवार को 58 दुकान और मकान पर बुलडोजर चलाकर गिराया जाना था। जिसकी पूरी तैयारी हो गई थी लेकिन अचानक ही उच्च न्यायालय प्रयागराज के वकील ने जिला प्रशासन को स्टे होने की जानकारी दी। जिसके कारण अब शनिवार को बुलडोजर नही गरजेगा। इससे पहले जून माह में पूर्व की पट्टी पर 45 से अधिक मकान बुलडोजर से तोड़कर धराशायी कर दिए गए थे।

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बीते दिनों नहर बाजार के 58 मकान दुकानों पर नोटिस चस्पा करके मकान दुकान गिराने की बात कही गई थी। शुक्रवार शाम को मुनादी भी करा दी गई। सिंचाई विभाग ने जेसीबी व पोकलैंड मशीन का इंतजाम भी कर लिया था। विद्युत विभाग ने शनिवार सुबह 8:00 बजे से काम समाप्त होने तक दिबियापुर में विद्युत आपूर्ति बंद रहने की सूचना भी सार्वजनिक की थी। बता दें कि दिबियापुर में निचली गंग नहर पर 160 साल पुराने नहर पुल की जगह नया पुल बनना है, लेकिन यहां सिंचाई विभाग की जगह मकान दुकान बने हुए है। यहां मकान दुकान सालों पुराने है। मामला न्यायालय तक में चला। इसके लिए काफी जद्दोजहद हुई और बीते 13 जून को प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर पूर्व की पट्टी पर 45 से अधिक मकान धराशाही कर दिए।

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इसके बाद अभियान थमा रहा। शनिवार को 58 मकान दुकान गिराए जाने थे। जिसके लिए भारी फोर्स और पीएसी आ गई थी। अचानक शाम को हाईकोर्ट से मामले में ताजे आदेश की जानकारी हुई। सिंचाई विभाग के एक्सियन प्रदीप पटेल ने जानकारी से मना किया। एडीएम एमपी सिंह ने बताया की कुछ लोग उच्च न्यायालय प्रयागराज गए थे। जिसमें न्यायालय ने 17 सितंबर तक यथस्थिति बनाए रखने के आदेश दिए है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उनका पक्ष नही सुना गया। अब सभी का पक्ष सुनकर ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा।

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