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औरैया में एनडीपीएस के दस वर्ष पुराने मुकदमें में दोनों आरोपित बरी

एनडीपीएस के दश वर्ष पूर्व के मुकद्दमे में दोनों आरोपित बरी

एनडीपीएस के दश वर्ष पूर्व के मुकद्दमे में दोनों आरोपित बरी

औरैया। एनडीपीएस एक्ट के 12 वर्ष पूर्व के एक मामले में आरोपित दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया है। किसी अन्य मामले में जेल में निरुद्ध होने के कारण एक अभियुक्त की अभी भी जेल से रिहाई नहीं हो पाई है। कोतवाली औरैया पुलिस ने 20 मई 2010 को कथित रूप से कुल 55 ग्राम हीरोइन बरामद करने का दावा करते हुए जालौन जनपद के कुठौंद थाना क्षेत्र के ग्राम दोन बिचौली निवासी वीर सिंह और सदर कोतवाली क्षेत्र के सब्जी मंडी बघाकटरा निवासी नीरज सोनी को गिरफ्तार करते हुए उक्त मामले में अभियुक्त बनाते हुए जेल भेजा था।

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उक्त मुकद्दमा का विचारण विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सुनील कुमार सिंह तृतीय के न्यायालय में हुआ। मुकद्दमे के वादी और तमाम गवाहों की गवाही के बाद अभियुक्त वीर सिंह की ओर से अधिवक्ता सौरभ पाठक और नीरज सोनी की ओर से न्याय मित्र व अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा।

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अधिवक्ता सौरभ पाठक ने उच्चतम न्यायालय की उचित नजीर पेश करते हुए आरोपियों को दोषमुक्त करने की न्यायालय से प्रार्थना की। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने यह माना कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर लगाये गए आरोपी को सिद्ध करने में असफल रहा है। और न्यायालय ने इसके अलावा अन्य निष्कर्षों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया।

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