लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां लोग भवन में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, प्रदेशों के अर्धसैनिक बलों और भारतीय सेना के तीनों अंगों थल, जल, एवं वायु के शहीद, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो। उनके परिवार को दी जा रही 25 लाख रुपये की अनुग्रह आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 50 लाख रुपये किए जाने का निर्णय लिया गया है। मंत्री परिषद की बैठक में और भी कई अन्य फैसलों पर मोहर लगी है।
मंत्री परिषद की बैठक में इस निर्णय के अंतर्गत यदि शहीद विवाहित है। या उसके माता-पिता में से एक या दोनों जीवित है। तो शहीद की पत्नी एवं बच्चों को 35 लाख रुपए तथा माता-पिता अथवा उनमें से जीवित को 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
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शहीद के अविवाहित होने की स्थिति में शहीद के परिवार हेतु उसके माता-पिता अथवा उनमें से जीवित को कुल 50 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। योगी सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले की हर कोई सराहना कर रहा है। सरकार के इस फैसले से सेना के जवानों का हौसला बढ़ेगा।
वहीं सीएम ने बताया धनराशि वितरण की निर्धारित सीमाओं में विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है लेकिन निर्धारित सीमा में किसी प्रकार की छूट से पूर्व गृह विभाग से उच्च आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा।
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इस निर्णय को एक अप्रैल 2020 से प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से सेना के जवानों का हौसला बढ़ेगा। साथ ही उनके परिवार को मदद मिल सकेगी।