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10 सितंबर तक कर सकते इन योजनाओं में आवेदन

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10 सितंबर तक कर सकते इन योजनाओं में आवेदन
10 सितंबर तक कर सकते इन योजनाओं में आवेदन
  • प्रधानमंत्री रोजगार सृजन का
  • एक जनपद एक उत्पाद
  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

औरैया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उघम की स्थापना के लिए बेरोजगार व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत उत्पादन इकाई हेतु अधिकतम 25 लाख रुपए एवं सेवा क्षेत्र की इकाई हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए की धनराशि बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें शहरी क्षेत्र के अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों को 15%, आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को 25% तथा ग्रामीण क्षेत्र के अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों को 25% एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को 35% की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदक की शैक्षिक योग्यता कम से कम 8 पास एवं आयु कम से कम 18 वर्ष होना आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा किया जाएगा। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन http:www.kviconline.gov.in/pmegpeportal की वेबसाइट पर किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10सितम्बर है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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एक जनपद एक उत्पाद हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू

एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद हेतु चिन्हित उत्पाद के समग्र विकास हेतु वित्त पोषण में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण सहायता योजना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रारंभ की गई है। जिसके अंतर्गत ओडीओपी उत्पाद की विभिन्न विद्याओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। योजना के अंतर्गत उद्योग/ सेवा/ व्यवसाय क्षेत्र (केवल देसी घी से संबंधित) की इकाई हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन https://diupmsme.upsdc.gov.in पर स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। अधिक जानकारी हेतु कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए कार्यालय में संपर्क स्थापित करें। अथवा श्री हेमंत कुमार मोबाइल नंबर 7275068722व श्री गौरव यादव मोबाइल नंबर 9410627434पर संपर्क कर सकते हैं।

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एम वाई एस वाई के अंतर्गत बेरोजगार व्यक्ति करें आवेदन

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उघम की स्थापना के लिए बेरोजगार व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत उत्पादन इकाई हेतु अधिकतम 25 लाख रुपए एवं सेवा क्षेत्र की इकाई हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए की धनराशि बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। कुल परियोजना लागत का 25%, उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 6 लाख 25 हजार तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 2 लाख 50 हजार की सीमा तक मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जाएगा। जो उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा। आवेदक की शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल पास अथवा समकक्ष एवं आयु 18 से 40 वर्ष होना आवश्यक है। आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन http://diupmsme.upsdc.gov.in की वेबसाइट पर किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आयु प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, नोटरी शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पापुलेशन सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज आवश्यक है तथा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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