Tejas khabar

LOCKDOWN 3.0: उत्तर प्रदेश में किस जोन में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा जाने विस्तार से…

what will be open, what will be closed in detail

लखनऊ: पूरे देश मे लॉक डाउन लगा हुआ है। ऐसे में लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि किस जोन में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार देश को तीन जोनों में बांटा गया है। और इन जोनों के आधार पर ही शहरों में ढील दी गई है। उत्तर प्रदेश में 19 जिले रेड जोन, 35 जिले ऑरेंज जोन और 20 ग्रीन जोन में शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश जोन जिलेवार:-

रेड जोन:- आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद ,फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली।

ऑरेंज जोन:- गाजियाबाद, हापुड़, बदायूं, बागपत, बस्ती ,शामली, औरैया, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, हरदोई, कौशांबी।

ग्रीन जोन:- बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, अमेठी।

रेड जोन:-

रेड जोन के कंटेनमेंट एरिया में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े लोगों को आने जाने की ही अनुमति होगी। ऑरेंज जोन में ​कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट को छोड़कर बाकी जगह क्लिनिक खुल सकेगी रेड जोन में अनुमति प्राप्त वाहन चल सकेंगे, चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति और 2 पहिया वाहन पर एक व्यक्ति को चलने की छूट होगी।

ग्रीन जोन:-

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन जोन वाले जिलों में कुछ रियायतें दी है। सोमवार यानी आज से उत्तर प्रदेश के ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का संचालन होगा। इनका संचालन 50 फीसदी सीटों के साथ किया जाएगा, जो जिले की सीमाओं में ही होगा। वहीं टैक्सी शहर के भीतर सिर्फ दो सवारियों को बिठाकर चल सकती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने एहतियात के साथ औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने के निर्देश दिए हैं. शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ इजाजत है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी. आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों को अनुमति होगी. गैर आवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक के लिए नहीं होगा।

Exit mobile version