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पश्चिम बंगाल नरसंहार का मामला, हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

पश्चिम बंगाल नरसंहार का मामला, हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश
पश्चिम बंगाल नरसंहार का मामला, हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। साथ ही अदालत ने बंगाल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से मामले के कागजात और गिरफ्तार लोगों को सीबीआई के सुपुर्द करने को कहा है। बता दें की बीरभूम के रामपुरहाट इलाके में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी जिसके बाद कई लोगों के घर में आग लगा दी गई थी।

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जिसमे दो बच्चों और तीन महिलाओं समेत आठ लोगों की जलकर मौत हो गई थी।  बीरभूम में हुई इस हिंसा में पुलिस ने अब तक 20 से अधिक लोगों को गिरफतार किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस घटना में स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। हालांकि अदालन ने पहले खुद सीबीआई जांच को नकार दिया था और कहा था कि, इस मामले में जांच का मौका पहले राज्य को दिया जाना चाहिए। बीरभूम हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट भी  पहुंच गया है।

हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में SIT गठन कर जांच की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि, स्थानीय अधिकारी राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव के चलते इस भयानक वारदात के असली मुजरिमों को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। हिंसा में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मृतकों को जिंदा जलाने से पहले उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई थी।

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राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने भी गुरुवार को घटना स्थल का दौरा किया था और कहा था कि, रामपुरहाट हिंसा मामले के संदिग्धों के आत्मसमर्पण ना करने पर उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस यह सुनिश्चित करेगी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसके अलावा सीएम ने पीड़ित परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये देने और क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की थी।  

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