औरैया | सहार पुलिस अधीक्षक औरैया के कुशल निर्देशन में दिगम्बर सिंह कुशवाहा अपर पुलिस अधीक्षक औरैया के मार्गदर्शन तथा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी बिधूना के निकट पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष बेला श्सुधीर भारद्वाज के नेतृत्व में थाना बेला पुलिस द्वारा आज दिनांक 15.04.2023 को गौवध के अभियोग में वाँछित चल रहे हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त रियाजुल खां पुत्र समीम अहमद खां निवासी ग्राम बड़ेराहार थाना बेला जनपद औरैया उम्र करीब 24 वर्ष को अवैध चरस (हशीश) मात्रा 525 ग्राम के साथ नयापुर्वा नहर पुल के पास से दोपहर 12.00 बजे गिरफ्तार किया गया।
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उसके कब्जे से बरामद चरस की अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5,00,000/- (पांच लाख) रूपये आँकी गयी है। दौरान गिरफ्तारी अभियुक्त रियाजुल के कब्जे से मादक पदार्थ की बरामदगी के समय पुलिसकर्मियों की सूचना पर क्षेत्राधिकारी बिधूना श्री महेन्द्र प्रताप सिंह उपस्थित आये थे, जिनके द्वारा नियमानुसार जामा तलाशी एवं गिरफ्तारी कार्यवाही करवायी गयी।
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अभियुक्त से पूछताछ करने पर बतलाया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर जंगलात के इलाकों में गौवंश को पकड़कर वध करके गौमाँस को जरूरतमन्दों को आस पास के ग्रामों व जनपदों में जाकर जाति विशेष के लोगों में बेंचकर मोटी रकम कमाता है। इस रकम को दोगुनी – चौगुनी करने के लिए मादक पदार्थों की खरीद करके नशेबाजों में बेंचकर तगड़ा मुनाफा कमाता है। चूंकि अभियुक्त थाना बेला का हिस्ट्रीशीटर / एक्टिव लिस्ट श्रेणी का बदमाश है जिसके विरूद्ध जनपद औरैया के साथ साथ अन्य जनपदों में भी गौवध, चोरी, लूट व अवैध असलहों के कई अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी निगरानी थाना बेला द्वारा बतौर HS समय समय पर की जाती है। अभियुक्त रियाजुल उपरोक्त को मु0अ0सं0 34 / 2023 धारा 3 / 5 / 8 गौवध निवारण अधिनियम व मु0अ0सं0 57 / 2023 धारा 18 / 20 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना बेला जनपद औरैया में माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
आपराधिक इतिहासः–
अ0सं0 80 / 2020 धारा 323, 504 भा.द.वि. थाना बेला जनपद औरैया।
मु0अ0सं0 32 / 2021 धारा 5(ख) / 8 गौवध अधिनियम एवं 11 घ पशुक्रूरता अधिनियम थाना बेला, औरैया।
मु0अ0सं0 239 / 2021 धारा 379 / 411 भा.द.वि. थाना बेला जनपद औरैया।
मु0अ0सं0 278 / 2021 धारा 411, 467, 468, 471 भा.द.वि. थाना बेला जनपद औरैया।
मु0अ0सं0 555 / 2021 धारा 379, 411, 467, 468, 471 भा.द.वि. थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
मु0अ0सं0 336 / 2021 धारा 392, 411 भा.द.वि. थाना घिरोर जनपद मैनपुरी।
मु0अ0सं0 34 / 2023 धारा 3 / 5 / 8 गौवध निवारण अधिनियम थाना बेला जनपद औरैया।
मु0अ0सं0 57 / 2023 धारा 18 / 20 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना बेला जनपद औरैया।
बरामदगी-
1. चरस (हशीश) मात्रा 525 ग्राम {कीमत 5,00,000/- (पाँच लाख रूपये) अन्तरराष्ट्रीय बाजार के मुताबिक}
2. एक अदद मोबाइल एन्ड्राइड (जामातलाशी)
** थाना बेला पुलिस टीम **
1. सुधीर भारद्वाज, थानाध्यक्ष थाना बेला जनपद औरैया।
2. उ0नि0 उदयप्रकाश, चौकी प्रभारी पुर्वा सुजान थाना बेला।
3. उ0नि0 विनोद कुमार, चौकी प्रभारी याकूबपुर थाना बेला।
4. मु0आ0 रामशरन सिंह थाना बेला।
5. आरक्षी दिनेश कुमार थाना बेला।
6. आरक्षी कौमेश सिंह थाना बेला (विशेष योगदान)
7. आरक्षी नवल कुमार थाना बेला।
8. आरक्षी अरविन्द कुमार थाना बेला।
9. आरक्षी अजीत भदौरिया थाना बेला।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद औरैया द्वारा पुलिस टीम को नगद पुरस्कार धनराशि से पुरस्कृत किया गया।