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धान विक्रय हेतु कराए गए पंजीकरण का जल्द हो सत्यापन – अपर जिलाधिकारी ने दिए निर्देश*

धान विक्रय हेतु  कराए गए पंजीकरण का जल्द हो  सत्यापन - अपर जिलाधिकारी ने दिए निर्देश*

धान विक्रय हेतु कराए गए पंजीकरण का जल्द हो सत्यापन – अपर जिलाधिकारी ने दिए निर्देश*

औरैया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महेंद्र पाल सिंह ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति के प्रस्तर 9 में कृषक पंजीकरण में अंकित भूमि का सत्यापन तथा ई-उपार्जन व्यवस्था के संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में कृषकों द्वारा धान विक्रय हेतु कराए गए पंजीकरण का सत्यापन कराया जाए। उन्होंने कहा कि कृषक की भूमि एवं धान के बोये गए रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग की भूलेख संबंधित वेबसाइट लिंकेज देकर ऑनलाइन कराया जाए। किसान द्वारा बेचे जाने वाली धान की शत प्रतिशत मात्रा का संगत भूलेख के आधार पर संबंधित उप जिला अधिकारी/तहसीलदार द्वारा ऑनलाइन सत्यापन डिजिटल हस्ताक्षर से किया जाए। उन्होंने बताया कि धान की उपज के सत्यापन में इस तथ्य को अवश्य देख लिया जाए कि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक उपयोग वाली भूमि के अभिलेखों के आधार पर सत्यापन की कार्यवाही न हो।

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उन्होंने चकबंदी के अंतर्गत ग्रामों के किसानों का धान, चकबंदी संबंधी संगत अभिलेख के आधार पर डिजिटल हस्ताक्षर से शत-प्रतिशत ऑनलाइन सत्यापन संबंधित बंदोबस्त अधिकारी की आख्या पर उप जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा किए जाने के उपरांत ही किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि भूमि के सत्यापन के अतिरिक्त कृषक के नाम तथा पंजीकरण में दर्ज रकबे में कृषक के हिस्से का सत्यापन भी उप जिलाधिकारी स्तर से किया जाए, अतः इस संबंध में भी नियमानुसार इस प्रकार सत्यापन किया जाए ताकि वास्तविक किसान ही धान विक्रय कर सके तथा उतनी ही उपज का विक्रय कर सके जो वास्तविक रूप से उसके हिस्सेदारी के रकबे में हों। उन्होंने संबंधितों को निर्देशित किया कि कृषकों द्वारा पंजीकरण कराए जाने के अधिकतम 24 घंटे के अंदर किसान के धान के बोए गए रकबे का सत्यापन संभव हो जाए और किसान को तहसील में न आना पड़े।

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नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का निर्धारित समय सारणी के अनुसार पुनरीक्षण किया जायेगा__जिलाधिकारी

औरैया। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय)/ जिलाधिकारी प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली का निर्धारित समय सारणी के अनुसार पुनरीक्षण किया जायेगा। उन्होंने निर्धारित समय सारणी के विवरण में बताया है कि ड्राफ्ट निर्वाचन नामावली का प्रकाशन 31 अक्टूबर, ड्राफ्ट के रुप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि 01 नवंबर से 07 नवंबर, दावे और आपत्तियों का निस्तारण 08 नवंबर से 12 नवंबर तक, दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हे मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही 14 नवंबर से 17 नवंबर तथा अंतिम रुप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए प्रकाशन की तिथि 18 नवंबर निर्धारित है।

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मतदाता अपना नाम सम्मिलित किए जाने हेतु 01 नवंबर से 04 नवंबर तक की अवधि में आयोग की वेबसाइट http://sec.up.nic.in पर भी ऑनलाइन कर सकते है।उक्त निर्धारित समय के अनुसार निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा। निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्रवाई पूर्ण कराई जायेगी

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