नोएडा पावर कंपनी का अधिग्रहण करेगी यूपी सरकार!

उत्तर प्रदेश

नोएडा पावर कंपनी का अधिग्रहण करेगी यूपी सरकार!

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August 17, 2022

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र की पहली निजी कंपनी नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) का प्रदेश सरकार अधिग्रहण कर सकती है। विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने मंगलवार को दावा किया कि एनपीसीएल का लाइसेंस 30 अगस्त 2023 को समाप्त हो रहा है, प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग ने नोयडा पावर कंपनी को टेकओवर करने की दिशा में कार्यवाही शुरू कर दी है। ऊर्जा विभाग ने एनपीसीएल को विद्युत अधिनियम 1910 के धारा 6 व 7 के तहत आज नोटिस भेज दिया है ।

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उन्होने बताया कि नोएडा पावर कंपनी का लाइसेंस 30 अगस्त 1993 को 30 वर्ष के लिए विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 6 व 7 के तहत दिया गया था जिसका कार्यकाल 30 अगस्त 2023 को समाप्त हो रहा है जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि नोएडा पावर कंपनी का लाइसेंस 30 वर्ष के लिए होगा यदि पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद जो अब 5 बिजली वितरण कंपनियों में बंटा है चाहे तो विद्युत अधिनियम 1910 के धारा 6 व 7 के तहत 30 वर्ष पूरा होने के एक वर्ष से पहले नोएडा पावर कंपनी को नोटिस देकर टेक ओवर कर सकता है वरना दूसरा टर्म 20 वर्ष के लिए रिन्यू किया जा सकता है।

वर्मा ने कहा कि क्योंकि अब देश में विद्युत अधिनियम 2003 लागू हो चुका है और विद्युत अधिनियम 1910 समाप्त हो चुका है ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार व पावर कारपोरेशन को अभिलंब नोएडा पावर कंपनी को 30 अगस्त 2022 से पहले नोटिस देकर टेक ओवर की कार्यवाही शुरू कर देना चाहिए अन्यथा की स्थिति में पूरा मामला विधिक अडचनों में फंस जाएगा।

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उन्होने बताया कि दूसरी ओर विद्युत नियामक आयोग ने जब इस प्रक्रिया पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा के तहत कार्यवाही शुरू की और कंसलटेंट अप्वॉइंट किया तो नोएडा पावर कंपनी ने अपीलेट ट्रिब्यूनल में वाद दाखिल कर दिया अब जब प्रदेश सरकार के इशारे पर ऊर्जा विभाग ने एनपीसीएल को नोटिस भेज दिया है तो नोयडा पावर कंपनी में हड़कंप मचा है ।

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