Tejas khabar

उप्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी अलंकृता सिंह को निलंबित किया

उप्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी अलंकृता सिंह को निलंबित किया
उप्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी अलंकृता सिंह को निलंबित किया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की अधिकारी अलंकृता सिंह को शासन से अनुमति लिये बिना विदेश यात्रा पर जाने और लंबे समय तक ड्यूटी से गैरहाजिर रहने के आरोप में निलंबित कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग की सेवा शाखा की ओर से बुधवार को जारी निलंबन आदेश के अनुसार लखनऊ स्थित महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन में पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात अलंकृता सिंह अक्टूबर 2021 से लगातार ड्यूटी से गैरहाजिर चल रही हैं।

यह भी देखें : तीन मई को ईद और अक्षय तृतीया पर अधिकारी अतिरिक्त संवेदनशीलता बरतें : योगी

राज्यपाल के आदेशानुसार अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सिंह ने 19 अक्टूबर 2021 को महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के अपर पुलिस महानिदेशक को व्हाट्सएप कॉल के जरिये सूचित किया कि वह इस समय लंदन में हैं और इसके अगले दिन, 20 अक्टूबर 2021 को वह कार्यालय में उपस्थित नहीं थी। तब से वह लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित चल रही हैं। उन पर आरोप है कि वह बिना अवकाश स्वीकृत कराये लगातार कार्यस्थल से अनुपस्थित चल रही हैं।

यह भी देखें : किरदार पर मेहनत करना पसंद करता हूं-अहलुवालिया

साथ ही उनके द्वारा बिना शासकीय अनुमति लिये विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने का भी आरोप है। विभाग ने उनके विरुद्ध कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा बरतने, लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता के आरोप में अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के 1969 के नियम आठ के तहत 16 नवंबर 2021 को विभागीय कार्रवाई शुरु करते हुए 23 दिसंबर को उन्हें आरोप पत्र मुहैैया कराया।
तथ्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर राज्यपाल को उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करना वांछनीय होने का समाधान होने के बाद निलंबन आदेश पारित किया गया है। आदेश में निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें लखनऊ स्थित पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से संबद्ध किया गया है।

Exit mobile version