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पति की हत्यारी महिला और प्रेमी समेत तीन को उम्रकैद

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पति की हत्यारी महिला और प्रेमी समेत तीन को उम्रकैद

मथुरा। मथुरा की एक अदालत ने हत्या के पांच साल पुराने मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी ने शुक्रवार को बताया कि मृतक के पिता ग्राम जरारा थाना सुरीर निवासी शिवलाल ने थाना वृन्दावन में 24 जून 2019 को तहरीर दी कि उसका बेटा 31 वर्षीय राजेन्द्र उर्फ राजू जो हाल में चन्द्रलोक कालोनी गोवर्धन चैराहे पर रहता था ,23 जून की शाम सात बजे घर से सब्जी लेने के लिए निकला था मगर घर वापस नही आया। अगले दिन उसका शव जैत पुलिस चौकी क्षेत्र में मिला। एडीजीसी के अनुसार पुलिस पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान मृतक के भाई नरेश ने पुलिस को बताया कि उसने अपने भाई को 23 जून की रात साढ़े 9 बजे आकाश निवासी नगला सरदार सिकंदराराउ जिला हाथरस एवं विकास उर्फ नागेन्द्र कुमार पुण्डीर निवासी शाहगढ़ अकराबाद जिला अलीगढ़ के साथ देखा था। इसके बाद पुलिस ने जब मृतक राजेन्द्र और आकाश की काल डिटेल मिलाई तो खुलासा हो गया ।

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उसने न केवल अपना जुर्म कबूल किया बल्कि यह भी बताया कि उसके मृतक की पत्नी गायत्री देेवी से भी अवैध संबंध हैं तथा उसने अपने दोस्त के साथ राजेन्द्र की हत्या की है। मृतक की पत्नी गायत्री देवी ने भी अपने अवैध संबंध आकाश के साथ होना स्वीकार किया। बाद में आकाश के पास से जो तमंचा मिला उसमें एक गोली का खोखा फंसा हुआ था। तमंचा विकास के पास से भी बरामद हुआ।मुकदमें मे डाक्टर समेत 11 गवाह ने भी उक्त हत्या की पुष्टि की।आकाश और विकास की आयु लगभग 35 वर्ष थी। मृतक की पत्नी गायत्री देवी के वकील ने उसे कम सजा देने की दलील देते हुए कहा कि उसके दो छोटे बच्चे हैं तथा उनका भविष्य बर्बाद हो जायेगा। आकाश और विकास के वकील ने दलील दी कि दोनो युवक हैं और कमाने वाले घर का खर्च चलाने वाले हैं इसलिए उनको कम सजा दी जानी चाहिए।

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उधर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चतुर्वेदी ने कहा कि उक्त मुद्देां पर अभियुक्तों को पहले ही विचार करना चाहिए था। उनका कहना था कि यदि इस मामले में अभियुक्तों को कम सजा मिलती है तो समाज में गलत संदेश जाएगा इसलिए उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर 2 सुशील कुमार ने गुरूवार को दिए अपने फैसले में बचाव पक्ष की दलीलों को अस्वीकार करते हुए अभियुक्तों गायत्री देवी, उसके प्रेमी आकाश और आकाश के साथी विकास को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास भोगने एवं प्रत्येक पर बीस बीस हजार का जुर्माना देने का आदेश दिया है तथा जुर्माना न देने पर अभियुक्तों को एक एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियुक्तों आकाश और विकास को अवैध शस्त्र रखने के आरोप में प्रत्येक को तीन साल की कठोर कारावास की सजा और पांच पांच हजार का जुर्माना देने का भी आदेश न्यायाघीश ने दिया है तथा जुर्माना न अदा करने पर उन्हे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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