- जनसंख्या नियंत्रण के लिए योगी सरकार करेगी बड़ा फैसला – सूत्र
- 2 अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार अयोग्य घोषित होंगे -सूत्र
- 12 वीं पास उम्मीदवार ही लड़ सकेंगे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव -सूत्र
- जिला पंचायत के लिए महिला – आरक्षित वर्ग को 10 वीं पास होना जरूरी- सूत्र
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश की योगी सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चनावों को लेकर योगी सरकार बड़ा संशोधन करने की तैयारी में है। त्रिस्तरीय चुनाव के दिसंबर में होने की संभावनाएं लगाई जा रही थी। लेकिन अब यह खबरें सामने आ रही हैं यह चुनाव अगले वर्ष अप्रैल तक हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव को लेकर योगी सरकार एक बड़ा संशोधन कर सकती है।
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दरअसल, जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकती है। इसके साथ ही उम्मीदवार के शैक्षिक होना भी जरूरी होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है। बताया जा रहा है कि 2 अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार अयोग्य घोषित होंगे। तो वहीं महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8 वीं पास योग्यता होना बेहद जरूरी होगा। तो वहीं जिला पंचायत चुनाव को भी लेकर उम्मीदवार को 12 वीं पास होना जरूरी है तभी वह जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकता है।
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जिला पंचायत चुनाव के लिए महिला आरक्षित वर्ग को 10 वीं पास होना जरूरी होगा। क्षेत्र पंचायत के लिए भी न्यूनतम 10 वीं पास होना होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी सरकार पंचायती राज एक्ट में संसोधन के लिए प्रस्ताव ला सकती है। बताया जा रहा है कि अगले सत्र में पंचायती राज संशोधन कानून से संबंधित विधेयक को पेश किया जाएगा।
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गौरतलब हो कि कोरोना महामारी की वजह से तय समय पर चुनाव की तैयारियां पूरी नहीं हो सकी। जिसके चलते सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल में होंगे। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव दिसंबर 2020 में हो सकते थे। बता दें कैबिनेट के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है.