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पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की हुई सजा

पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की हुई सजा

पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की हुई सजा

बांदा । उत्तर प्रदेश के बांदा में न्यायालय ने शनिवार को पति की मामले में दोषी पायी गयी महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी व श्रवण तिवारी ने बताया कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गुरेह गांव के भज्जू का पूरवा की निवासिनी सुनीता का गिरवा थाना क्षेत्र के मणिपुर गांव निवासी प्रेम बाबू से अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसमें सुनीता का पति अंगद बाधक बना हुआ था। इसी के चलते महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई।

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जिसके बाद 26 अप्रैल, वर्ष 2019 को प्रातः 3:00 बजे सुनीता ने अपने पति अंगद को खेत काटने के बहाने खेत ले गई और अपने प्रेमी प्रेम बाबू को वहां बुलाकर दोनों ने मिलकर गमछे से खेत में ही उसकी फांसी लगाकर हत्या कर दी और मौत का कारण सड़क दुर्घटना साबित करने के लिए उसके शव को बिसंडा की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर फेंक दिया। पुलिस ने सूचना पर बरामद कर शव का पोस्टमार्टम कराया और घटना का मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की।

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जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर मृतक की पत्नी सुनीता और उसके प्रेमी प्रेम बाबू को गिरफ्तार कर जेल भेजा और विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। जहां अभियोजन पक्ष ने 10 साक्ष्य पेश किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने पक्ष- विपक्ष की दलीलों और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर हत्या का दोषी प्रेमिका और प्रेमी को ठहराते हुए मृतक की पत्नी सुनीता और उसके प्रेम बाबू को आजीवन कारावास और 7 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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