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बदल गई अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही व्यवस्था ,अब रात में भी हो सकेगा पोस्ट मार्टम

बदल गई अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही व्यवस्था ,अब रात में भी हो सकेगा पोस्ट मार्टम
बदल गई अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही व्यवस्था ,अब रात में भी हो सकेगा पोस्ट मार्टम

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने अंग्रेज़ों के जमाने से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव करते हुए रात में भी पोस्टमार्टम करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अधिसूचना के अनुसार पोस्टमार्टम अब पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के साथ अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद भी जा सकता है।

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रात में पोस्टमार्टम को दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग सुरक्षित रखी जायेगी। इसका प्रयोग कानूनी उद्देश्यों और संदेह की स्थिति में किया जा सकेगा। हालांकि, हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म, क्षत-विक्षत शरीर, संदिग्ध परिस्थिति जैसी श्रेणियों में रात के समय पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि जिन अस्पतालों में पर्याप्त बुनियादी ढ़ांचा मौजूद हैं, वहां सूर्यास्त के बाद भी शव परीक्षण – पोस्टमार्टम किया जा सकता है। इससे दुर्घटना में मारे गये व्यक्ति के शव को उसके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया सरल होगी। इसके अलावा जो व्यक्ति अंगदान करना चाहते हैं, उन्हें भी सुविधा होगी। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है।

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इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय परिवार एवं कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, “अंग्रेजों के समय की व्यवस्था खत्म। अब 24 घंटे हो पाएगा पोस्टमार्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु- शासन के विचार को आगे बढ़ाते हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि जिन हॉस्पिटल के पास रात को पोस्टमार्टम करने की सुविधा है, वे अब सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम कर पाएँगे।”

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मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में सरकार को लगातार ज्ञापन प्राप्त हो रहे थे। इस पर स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय की तकनीकी समिति ने विस्तृत रुप से विचार विमर्श किया। इस दौरान पाया गया कि कुछ संस्थान विशेष परिस्थितियों में सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम कर रहे हैं। समिति ने कहा कि जिन अस्पतालों में बुनियादी सुविधा है , वहां रात में भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है।
मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में सभी राज्यों की सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा संबंधित संस्थानों को सूचित कर दिया गया है और उचित बदलाव करने को कहा गया है।

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