इटावा। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुराचार के एक आरोपी को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार यह सजा स्पेशल जज पास्को एक्ट की अदालत में पक्ष एवं विपक्ष की बहस के बाद सुनाई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने गुरुवार को बताया कि सात नवंबर 2022 को इटावा के थाना बकेवर के एक पीड़ित ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की सूचना पुलिस को दी थी । इस बाबत धारा 376 व 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया।
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इस मामले में बकेवर थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक यशवंत सिंह ने विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र अदालत इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दशरथ सिंह चौहान ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप इस अभियोग से संबंधित आरोपी चंद्र किशोर को स्पेशल जज पोक्सो एक्ट इटावा ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 50,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।