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लखीमपुर खीरी में हुयी हिंसा के मुख्य आशीष मिश्र की जमानत अर्जी खारिज

लखीमपुर खीरी में हुयी हिंसा के मुख्य आशीष मिश्र की जमानत अर्जी खारिज
लखीमपुर खीरी में हुयी हिंसा के मुख्य आशीष मिश्र की जमानत अर्जी खारिज

लखीमपुर खीरी । पिछली तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हुयी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र का जमानत अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने खारिज कर दी है।

आशीष को हिंसा की वारदात के छठे दिन शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप है कि जिस जीप से किसानो को कुचला गया, उसे आशीष चला रहा था। इस घटना में चार किसानो की मौत हो गयी थी जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने चालक हरिओम मिश्रा और पत्रकार रमन कश्यप के अलावा दो भाजपा समर्थकों की पीट पीट कर हत्या कर दी थी।

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अदालत ने आशीष को तीन दिन की रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। इस बीच केन्द्रीय राज्य मंत्री के पुत्र आशीष की जमानत की अपील मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में की गयी थी जिसे आज खारिज कर दिया गया।
इस बीच लखीमपुर हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बुधवार को आशीष के मित्र अंकित दास एवं एक अन्य को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया।

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