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असुरक्षित वाहन चलाने वाले अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित

असुरक्षित वाहन चलाने वाले अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित

असुरक्षित वाहन चलाने वाले अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित

औरैया। जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक चारु निगम द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना अजीतमल व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते असुरक्षित वाहन चलाने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय औरैया द्वारा न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000 रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। बीते 29 जून 2016 को असुरक्षित वाहन चलाने के संबंध में थाना अजीतमल में धारा 279/338 भादवि0 व 184 एम0वी0 एक्ट बनाम अभियुक्त मिलन यादव पुत्र नेपाली यादव निवासी चौरा कोल थाना बांका जनपद बांका, बिहार पंजीकृत किया गया था ।

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जिसके संबंध में पुलिस व शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी। शुक्रवार को माननीय न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0 एम0 जनपद औरैया द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । दण्डित कराने में अभियोजक अधिकारी श्रीमती प्रीतीलता व न्याया0 पैरोकार आ0 विनय सिंह का विशेष योगदान रहा।

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