- स्पेशल सीबीआई कोर्ट में आज होनी थी आरोपियों की गवाही आरोपियों के वकील ने स्थगन के साथ समय मांगा था
- आडवाणी, कल्याण सिंह ,जोशी समेत 32 आरोपी
- कोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए 4 जून की तारीख तय की
लखनऊ। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में गुरुवार को अयोध्या के ढांचा विध्वंस मामले में आरोपियों की गवाही नहीं हो सकी। आरोपियों के वकील का कहना था कि लॉक डाउन के चलते सभी से संपर्क नहीं हो सका है इसलिए एक सप्ताह का समय दिया जाए।न्यायालय ने अर्जी मंजूर करते हुए 4 जून की तारीख तय की है। इस मामले में पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह व उमा भारती समेत 32 आरोपी हैं, जिनकी गवाही होनी है।
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गुरुवार को विशेष न्यायाधीश एसके यादव के यहां 28 साल पुराने इस बहुचर्चित मामले में सभी 32 आरोपियों को गवाही के लिए तलब किया गया था। ढांचा विध्वंस मामले में 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के थाना राम जन्मभूमि में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए 49 आरोपियों के विरुद्ध स्पेशल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ,कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, बृजभूषण शरण सिंह, पवन कुमार पांडे ,सतीश प्रधान, राम विलास वेदांती ,चंपत राय, महंत नृत्य गोपाल दास, लल्लू सिंह, महंत धर्मदास, साक्षी महाराज, आरएन श्रीवास्तव प्रमुख रूप से शामिल हैं। आरोपियों में से अब 32 ही जीवित हैं जबकि शेष की मौत हो चुकी है।मामले में सीबीआई की ओर से बुधवार को गवाही पूरी हो चुकी है जबकि गुरुवार को आरोपियों की गवाही होनी थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत को इस मामले में मुकदमें को 31 अगस्त तक पूरा करने का आदेश दिया है।