औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने कौशल विकास योजना के तहत कंप्यूटर सीखने वाली एक छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी शिक्षक की जमानत याचिका खारिज कर दी ।
औरैया जिले में सदर कोतवाली में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी पुत्री जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना के तहत कंप्यूटर सीखने गई। वहां कंप्यूटर शिक्षक भानु प्रताप सिंह से पीड़िता की दिनांक 15 मार्च 2018 को मुलाकात हुई।उक्त शिक्षक द्वारा शादी का झांसा देकर उसकी पुत्री को बरगलाया गया तथा उसका शारीरिक शोषण किया गया।उक्त मामले में गत एक नवंबर से जेल में बंद चल रहे आरोपी शिक्षक भानु प्रताप सिंह सेंगर पुत्र सुखबीर सिंह सेंगर निवासी मोहल्ला बनारसीदास औरैया ने सत्र न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्र ने जमानत का विरोध व्यक्त किया।दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक सक्सेना ने आरोपी भानु प्रताप सिंह सेंगर की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
यह भी देखें: औरैया में बाइक पिकप की टक्कर से अछल्दा स्टेशन मास्टर की मौत