लखनऊ: आज एक बार फिर कोर्ट से स्टे आने के बाद अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने के मंसूबे पर पानी फिरता नजर आ रहा । 4 विवादित प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थी और याची ऋषभ मिश्र की याचिका पर प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीड के जस्टिस आलोक माथुर ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है ,कोर्ट ने कहा कि सरकार कमेटी गठित कर दो सप्ताह में मामले के बारे में बताए । विवादित प्रश्नों को यूजीसी को भेजकर प्रश्नों के बारे में स्थिति साफ करें । गौरतलब हो कि 69000 की शिक्षक भर्ती की परीक्षा में 4 प्रश्न ऐसे थे जिनको अभ्यर्थियों को दिए गए विकल्प में हल खोजना असम्भव था । पहले भी यह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रयागराज के हाइकोर्ट लंबित होने के कारण लम्बे इंतजार के बाद प्रक्रिया में आ पाई थी , तब आंसर शीट को लेकर विवाद से मामला हाईकोर्ट में गया था ।हालाकि अभी तक कॉउंसलिंग प्रक्रिया चालू है। इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित शिक्षकों को आगामी छह जून को नियुक्ति पत्र दिए जाने थे।
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कोर्ट ने मामले की सुनवाई 12 जुलाई को तय हुई है शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा है कि स्टे की प्रति अब तक उन्हें नहीं मिली है ,प्रति का अध्ययन करने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई के लिये फैसला लिया जाएगा ,तब तक कॉउंसलिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी ।मैनपुरी कॉउंसलिंग कराने पहुँची डॉ अम्रता ने कहा कि यह शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिये दुर्भाग्य ही है कि 72,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से लेकर अब तक कोई भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बिना बाधा और विलम्ब के पूरी नहीं हो सकी है। फिलहाल प्रदेश के सभी जिलों में बेसिक शिक्षा निदेशालय से कोई सूचना न आने से कॉउंसलिंग प्रक्रिया जारी है ।