SP MLC Kamlesh Pathak's brother Ramu Pathak's movable and immovable property will be attached

औरैया

सपा एमएलसी कमलेश पाठक के भाई रामू पाठक की चल- अचल संपत्ति होगी कुर्क

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September 29, 2020

औरैया: औरैया में जिला मजिस्ट्रेट ने रामू पाठक निवासी ग्राम भड़ारीपुर थाना कोतवाली औरैया द्वारा अपराध द्वारा अर्जित अवैध चल और अचल संपत्ति को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के तहत कुर्क करने के आदेश दिया है। अभियुक्त रामू पाठक द्वारा अचल सम्पत्ति में पढ़ीन दरवाजा में एक पक्का मकान, एवं ग्राम भड़ारीपुर में 5 प्लॉट, मधुपुर में एक प्लाट, नगर पालिका में एक मकान के साथ साथ नारायणपुर सुरान रोड महावीर गंज पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर जहां पर दोहरा हत्याकांड हुआ था वहां पर रामू पाठक की पत्नी ज्योति पाठक आदि के नाम दर्ज व क्रय की गई संपत्ति है। चल संपत्ति में अभियुक्त रामू पाठक के नाम इनोवा कार एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक होंडा एक्टिवा भी है।

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संपत्ति बेच न दें इसलिए होगी कुर्कआरोप है कि यह अवैध चल व अचल संपत्ति अपने व अपने परिवार के नाम क्रय की गई है। रामू पाठक के नाम दर्ज चल व अचल संपत्ति को वो अपने स्वामित्व एवं कब्जे से हटा न दें तथा इस संपत्ति की सहायता से अपने को निर्दोष साबित न कर दें ,इस कारण जिला मजिस्ट्रेट ने चल व अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए।

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कोतवाली प्रभारी चल संपत्ति अभिरक्षा में लेंगेजिला मजिस्ट्रेट ने अचल संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार औरैया को नियुक्त किया है, तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली औरैया को सभी चल संपत्ति को अपनी अभिरक्षा में लेने के निर्देश दिए हैं। इस संपत्ति के संबंध में नोटिस प्राप्ति के 3 माह के अंदर अभियुक्त अपना अभ्यावेदन चाहे तो प्रस्तुत कर सकता है।