अपर जिला अधिकारी रेखा एस चौहान ने किया आदेश, आज से ही प्रभावितऔरैया। जिला प्रशासन ने औरैया जिले में व्यापारियों की मांग के अनुरूप व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों को खोले जाने के लिए दिन तय करते हुए रोस्टर जारी किया है। आइटम अनुसार दुकानों को सप्ताह में तीन-तीन दिन खोलने की परमिशन दी गई है। गुरुवार देर रात अपर जिला अधिकारी रेखा चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी किया, जो शुक्रवार 8 मई से प्रभावी हो गया है।आदेश के अनुसार होजरी की दुकान ,थोक कपड़ों की दुकानें, रेडीमेड कपड़ा व बर्तन की दुकानें सोमवार ,बुधवार व शुक्रवार को खोली जा सकेंगी। आदेश के अनुसार बिजली एवं बिजली रिपेयरिंग की दुकानें प्रतिदिन खुल सकेंगी, इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बिजली की रिपेयरिंग के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें कदापि न खोली जाएं। इलेक्ट्रॉनिक व मोबाइल की दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा शनिवार को खुल सकेंगी।
शादी के लिए लेनी होगी अनुमतिआदेश के अनुसार शादी संबंधी आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। शादी संबंधी आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
कार्यस्थल पर करने होंगे यह इंतजामनिर्देशों के अनुसार कार्य स्थल पर फेस कवर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कार्यस्थल पर शिफ्ट के मध्य उचित समयांतर भोजनावकाश के समय लोगों के एक साथ इकठ्ठा न होने देने के उपाय किए जाएं।प्रवेश, निकास एवं कॉमन प्लेस पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर की व्यवस्था हैंड फ्री सुविधा के साथ की जाए।निर्देशों में यह भी कहा गया है कि संपूर्ण कार्य स्थल क्षेत्र में एवं जन प्रसाधन आदि स्थानों पर लगे दरवाजे हैंडल आदि निरंतर सैनिटाइज किए जाएं।
सार्वजनिक स्थान पर थूका तो जुर्मानासार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान का उपयोग निषिद्ध होगा। इसकी बिक्री से संबंधित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 2 गज की दूरी सुनिश्चित की जाएगी। एक समय पर 5 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।