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बुलंदशहर में नाबालिग को भगाने के आरोप में सात साल की सजा

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बुलंदशहर में नाबालिग को भगाने के आरोप में सात साल की सजा

बुलन्दशहर । उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की पाक्सो अदालत ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोपी को सात वर्ष का सश्रम कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक महेश राघव ने बताया कि अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र स्थित ग्राम सरसौल निवासी कन्हैया नामक एक व्यक्ति ने वर्ष सात जनवरी को शिकारपुर क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी |

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जिसके सम्बन्ध में थाना शिकारपुर पर धारा- 363,366,354 व 8 पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था।
पुलिस ने इस अभियोग को आप्रेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुऐ न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप मंगलवार को न्यायालय पोक्सो-02 दानिश हुसैन द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त कन्हैया को सात वर्ष सश्रम कारावास व 18 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

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