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कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से निम्नानुसार छूट प्रदान की जाएगी:-
कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से निम्नानुसार छूट प्रदान की जाएगी:-
प्रथम चरण
- यह सभी गतिविधियां 8 जून 2020 से प्रदेश में शुरू किया जाएगा।
- धर्मस्थल पूजा स्थल जनसामान्य हेतु।
- होटल रेस्टोरेंट एवं अन्य अतिथि सत्कार सेवाएं।
- शॉपिंग मॉल…
द्वितीय चरण
- इस हेतु स्थानीय परिपेक्ष में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे:-
- समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/ प्रशिक्षण/ कोचिंग संस्थानों आदि को माह जुलाई 2020 में भारत सरकार के संभावित दिशा निर्देश के अनुरूप खोलना प्रस्तावित है।
तृतीय चरण:-
- निम्नलिखित गतिविधियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेगी:-
- अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं (गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त यात्राओं को छोड़कर)..
- मेट्रो रेल सेवाएं..
निम्नलिखित अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे:-
सिनेमा हॉल, जिम, ताल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं सभागार असेंबली हॉल एवं इस प्रकार के अन्य स्थान…
कोविड-19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय नीति निर्देशक:-
रात्रि 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा( केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) इस संबंध में स्थानीय अधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करेगा और इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया..
यह भी देखें…जानिए जून में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के दौरान गतिविधियां:-
- कंटेनमेंट जोन का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार किया गया है..
- कंटेंटमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी के कार्य की ही अनुमति होगी.. कंटेनमेंट जोन में कड़क परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सक की आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अंदर अथवा बाहर की ओर आवागमन ना हो इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा…
- कंटेनमेंट जोन में सफल कांटेक्ट रेसिंग हाउस टू हाउस सर्विलांस और आवश्यक चिकित्सकीय की गतिविधियां होंगी…
- कंटेनमेंट जोन का कार्य संभावित इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन हो…
- कंटेनमेंट जोन के बाहर ऐसे क्षेत्र जहां नए केस होने की संभावना हो उन्हें बफर जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा जिनके अंतर्गत होने वाली गतिविधियों के संबंध में स्थानीय अधिकारी जिला प्रशासन अपने स्तर से दिशा निर्देश निर्गत करेंगे….