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सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कराए पंजीकरण

सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कराए पंजीकरण
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कराए पंजीकरण

25 नवंबर से पहले सामूहिक विवाह हेतु करायें पंजीकरण

औरैया । जिला समाज कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि शासन द्वारा दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह से पूर्व मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जोड़ों का विवाह कराए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने समस्त जनपद वासियों को सूचित करते हुए कहा कि वह अपने-अपने नगर पालिका/ नगर पंचायत /विकासखंड में जाकर 25 नवंबर 2021 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे कि जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत निर्धारित तिथि में सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जा सके। उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह हेतु निम्न पात्रता की जरूरत है।

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आवेदक की आवेदक की वार्षिक आय दो लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
शादी हेतु कन्या की उम्र 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम ना हो।कन्या का किसी भी सीबीएस बैंक में खाता संचालित हो।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कन्या के खाते में 35 हजार ई-पेमेंट के माध्यम से अन्तरित किए जाएंगे एवं 10 हजार रुपये का उपहार स्वरूप सामग्री वितरित की जाएगी।

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