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पोर्टल पर दर्ज कराएं शस्त्र लाइसेंस, बिना यूआईएन के हो जाएंगे अवैध

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औरैया: जिले की प्रभारी अधिकारी शस्त्र/अपर जिलाधिकारी रेखा एस चैहान ने कहा कि जिन शस्त्र लाइसेंस धारकों के पास तीन लाइसेंस हैं, उन्हें अपना तीसरा लाइसेंस 13 दिसंबर 2020 तक सरेंडर करना होगा। साथ ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) लेने के लिए शस्त्र लाइसेंस रखने वालों को दी गई मोहलत 29 जून 2020 को समाप्त हो रही है।

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उन्होंने आयुध नियम-2016 के तहत कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी शस्त्र लाइसेंस के रिकार्ड एनडीएएल एलिस के पोर्टल पर 29 जून तक अपलोड करा दें। 29 जून के बाद बिना यूआइएन के शस्त्र लाइसेंस अवैध हो जाएंगे। आयुध अधिनियम, 1959 तथा आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 में दी गई व्यवस्था के तहत ऐसे शस्त्र धारक जिनके पास तीन शस्त्र दर्ज हैं, उन्हें अपने तीसरे शस्त्र को 13 दिसंबर तक जमा/सरेंडर कराने का निर्देश भी दिया गया है।

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