औरैया – जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी ने जनपद में संचालित समस्त व थोक/फुटकर/होम्योपैथिक औषधि विक्रेताओं का लाइसेंस पंजीकरण/ नवीनीकरण एवं होम्योपैथिक क्लीनिक के पंजीकरण /नवीनीकरण अतिशीघ्र कराने के लिए आदेश दिया है, जिससे औषधि स्टोर एवं क्लीनिक सुचारू रूप से चलाया जा सके। उन्होंने कहा है यदि जांच करने पर लाइसेंस पंजीकरण/ नवीनीकरण ना होने की दशा में आप के विरुद्ध कार्रवाई संभव है।
जो चिकित्सक होम्यो स्टॉल के साथ-साथ चिकित्सा कार्य करते हैं उन्हें होमियो स्टोर के लाइसेंस के साथ-साथ क्लीनिक का पंजीकरण /नवीनीकरण कराना भी आवश्यक है, दोनों कार्य हेतु अलग-अलग वैधता आवश्यक है। कृपया उक्त कार्यवाही हेतु कार्यालय जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर प्रशासनिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करें।