बुलंदशहर । उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक परविंदर सिंह लोधी ने सोमवार को बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम सूरजापुर धमेड़ा कीरत निवासी मुकेश ने 2020 में एक युवती के साथ दुष्कर्म किया था।
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इस सम्बन्ध में धारा 376/366 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा 16 दिसंबर 2020 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
अभियुक्त के विरुद्ध सात गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप आज हेमंत कुमार न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 की अदालत ने अभियुक्त मुकेश को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।