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आयकर दाता लंबित मामले सुलझाएं, नहीं लगेगी पेनल्टी

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आयकर दाता लंबित मामले सुलझाएं, नहीं लगेगी पेनल्टी
आयकर दाता लंबित मामले सुलझाएं, नहीं लगेगी पेनल्टी
आयकर दाता लंबित मामले सुलझाएं, नहीं लगेगी पेनल्टी
  • आयकर कार्यालय में सेमिनार के जरिए अधिकारियों ने विवाद से विश्वास योजना को लेकर किया जागरूक
  • योजना के अंतर्गत 31 जनवरी 2020 तक के लंबे विवादों का होगा समाधान

औरैया। आयकर विभाग में वर्षों से लंबित विवादों के त्वरित निराकरण हेतु सरकार द्वारा प्रस्तुत ‘विवाद से विश्वास योजना’ के अंतर्गत विस्तृत जानकारी देने हेतु लंबित अपील मामलों के आयकर दाताओं एवं सहयोगी चार्टर्ड एकाउंटेंट, अधिवक्ता और कर सलाहकारों के साथ गुरुवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। प्रधान आयकर आयुक्त-1 एवं संयुक्त आयकर आयुक्त, रेंज-1,आगरा के निर्देश पर आयकर अधिकारी कार्यालय औरैया में आयोजित कार्यशाला में आयकर अधिकारी शरद प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत 31 जनवरी, 2020 को लंबित विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की है।

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इस योजना से संबंधितधित विधेयक को लोकसभा में पास किया जा चुका है। इसके प्रावधानों को उद्देश्य करदाताओं को लाभ पहुंचना है, जो इस योजना का लाभ उठाते है, वे उन मुद्दों पर आपराधिक मुकदमों से भी बच सकते है। अगर आप विवाद से विश्वास योजना का लाभ लेते है तो आप पर पेनाल्टी आरोपित नहीं की जाएगी। इसके अलावा देश के लाभार्थियों को एक बड़ी राहत दी है, अब इस योजना में 31 दिसम्बर 2020 तक शामिल हुआ जा सकता है। इसमें शामिल करदाताओं को ब्याज की माफी दी गई है। इस जनपद के लंबित अपील मामलों को विभाग द्वारा पत्र भेजा जा चुका है, अब सेमिनार द्वारा जानकारी प्रदान की जा रही है। योजना के तहत करदाता विवादित जुर्माना या ब्याज अथवा शुल्क का 25 प्रतिशत देकर विवाद निपटान के लिये आवेदन कर सकते है।

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सेमिनार में प्रमुख रूप से विश्वनाथ सिंह सेंगर, लालजी अग्रवाल, महेश चंद्र, पीके गुप्ता, विवेक स्वरुप अग्रवाल, संजय सिंघल, धीरेंद्र कुमार, दीपक कुमार, विकास, गजेंद्र सिंह, अतुल राठौर, संदीप सिंह, सारांश यादव आदि उपस्थित रहे।

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