Tejas khabar

60 दिन की अंतरिम जमानत पर 7 बंदियों को रिहा किए जाने के आदेश

60 दिन की अंतरिम जमानत पर 7 बंदियों को रिहा किए जाने के आदेश
60 दिन की अंतरिम जमानत पर 7 बंदियों को रिहा किए जाने के आदेश

पैरोल पर रिहाई की आस लगाए बैठे बंदियों को शासन के आदेश का इंतजार

इटावा। शुक्रवार को जिला जेल से 60 दिन की अंतरिम जमानत पर 11 बंदियों को कौविड गाइडलाइन का पालन करने आदि की शर्तों पर रिहा किए जाने हेतु आदेश किए गए हाईकोर्ट की हाई पावर कमेटी के निर्देश के अनुपालन में जिला जज उमेश चंद्र शर्मा के आदेश पर न्यायिक अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बंदियों की अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रिहाई के आदेश दिए इसमें 7 साल तक की सजा के विचाराधीन बंदियों को राहत मिली है वहीं पैरोल पर रिहाई की आस लगाए बैठे बंदियों को शासन के आदेश का इंतजार है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा के प्रभारी सचिव के मुताबिक जेल से प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर 07 बंदियों को अपर जिला जज कोर्ट संख्या 09 श्री जनार्धन प्रसाद यादव तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 2 आशीष पांडे ने 60 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

Exit mobile version