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अभियुक्त संतोष पाठक की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के आदेश

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अभियुक्त संतोष पाठक की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के आदेश
अभियुक्त संतोष पाठक की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के आदेश

औरैया: आज जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने पुलिस अधीक्षक औरैया की आख्या व साक्ष्य से संतुष्ट होकर अभियुक्त संतोष पाठक निवासी ग्राम भड़ारीपुर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया द्वारा अपराध से अर्जित अपनी पत्नी पदमा के नाम से अवैध संपत्ति को स्वामित्व एवं कब्जे से हटा न दे तथा इस संपत्ति की सहायता से अपने को निर्दोष साबित न कर सके इस कारण से उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत निम्न संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया।।

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  1. मौजा ब्रह्मनगर स्थित 800 वर्ग फिट प्लाट
  2. मौजा ब्रह्मनगर स्थित 2200 वर्गफिट आवासीय प्लाट
  3. मौजा धोरेरा स्थित आराजी संख्या 260 में 2000 वर्गफुट
  4. मौजा सतेश्वर स्थित 225 वर्गफिट आवासीय प्लाट
  5. मौजा भीखमपुर स्थित 450 वर्ग फीट आवासीय प्लाट
  6. मौजा भराड़ीपुर स्थित गाटा संख्या 32/0.3160 हेक्टेयर
  7. मौजा भड़ाड़ीपुर स्थित गाटा संख्या 4 रकवा 1.554 हेक्टेयर में 0.1554 हेक्टेयर व गाटा संख्या 129 कुल रकबा 0.012 हेक्टेयर में 0.0012 हेक्टेयर व गाटा संख्या 130 कुल रकबा 0.231 हेक्टेयर में 0.0231 हेक्टेयर व गाटा संख्या 134 कुल रकबा 0.016 हेक्टेयर में 0.0016 कुल रकवा 0.1813 हेक्टेयर।
  8. मौजा भड़ारीपुर की गाटा संख्या 33/0.648 हेक्टेयर
  9. मौजा भड़ारीपुर की गाटा संख्या 33 क्षेत्रफल 0.6480 हेक्टेयर
  10. मौजा भड़ारीपुर स्थित गाटा संख्या 34 क्षेत्रफल 0.2100 हेक्टेयर का एक तिहाई अर्थात 0.070 हेक्टेयर व गाटा संख्या 34/0.2100 हेक्टेयर में 0.070 हेक्टेयर
  11. मौजा भड़ारीपुर गाटा संख्या 00170 पर अंकित गाटा संख्या चार कुल रकवा 1.5540 हेक्टेयर व 129 कुल रकबा 0. 0120 हेक्टेयर गाटा संख्या 130 कुल रकवा 0.2310 हेक्टेयर व 134 कुल रकवा 0. 0160 हेक्टेयर कुल 4 गाटा क्षेत्रफल 1.8130 हेक्टेयर का आधा भाग।
  12. ग्राम भीखमपुर औरैया की गाटा संख्या 16 रकवा 0.3360

तो वहीं जिला मजिस्ट्रेट ने क्षेत्राधिकारी औरैया तथा उप जिला मजिस्ट्रेट औरैया एवं तहसीलदार औरैया को निर्देशित किया कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन नियमानुसार सुनिश्चित करें तथा कृत कार्रवाई से अवगत कराएं। उपरोक्त संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार औरैया को नियुक्त किया गया। उक्त संपत्ति के संबंध में नोटिस प्राप्ति के 3 माह के अंदर अभियुक्त अपना अभ्यावेदन चाहे तो प्रस्तुत कर सकता है।

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